राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई नियमित कार्यवाही के दौरान जुलाई के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। याचिका में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व में बहु-एजेंसी जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई है।

हालांकि पीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित कामकाज शुरू होने पर यदि मामले की सुनवाई होगी तो “आसमान नहीं गिर जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका पर 12 से 17 जुलाई के सप्ताह के दौरान सुनवाई की जाएगी।

याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है, जहां अदालत याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी।

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