कोटद्वार : लापता नाबालिग बालिका चमोली से सकुशल बरामद, दुष्कर्म के आरोप में दो युवक गिरफ्तार

कोटद्वार : स्थानीय निवासी द्वारा 01 अप्रैल को कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री दिनांक 31 मार्च को प्रातः 10:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है तथा अभी तक घर वापस नहीं लौटी। इस सूचना के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0स0-76/2026, धारा 137(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया। 

प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में ऐसे प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर व क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार प्रदीप नेगी के नेतृत्व में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों ने बिना समय गंवाए मामले में गहन छानबीन शुरू की गई, उक्त प्रकरण में तथ्यों की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। टीमों द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही, कुशल पतारसी – सुरागरसी व अथक प्रयासों के फलस्वरूप आरोपी कृष्णा भट्ट व विमल रावत को रात्रि को लंगासू, जनपद- चमोली से गिरफ्तार किया गया साथ ही नाबालिग बालिका को भी सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी के उपरांत पूछताछ में पीड़िता द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण कृष्णा भट्ट एवं विमल रावत द्वारा उन्हें कोटद्वार के होटल में ले जाया गया, जहां उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के बयान तथा मेडिकल परीक्षण के आधार पर अभियोग में धारा 70(2) बीएनएस एवं 3/4/5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का नाम पता

  • कृष्णा भट्ट उर्फ कान्हा (उम्र-18 वर्ष)  निवासी- ब्रह्मपुरी बालासौड़, कोटद्वार।
  • विमल रावत उर्फ हन्नी (उम्र-21 वर्ष) निवासी-हल्लोवाली जाफरा, थाना रामपुर, जनपद बिजनौर।

पंजीकृत अभियोग

  • मु0अ0स0-76/2026, धारा 137(2) बी.एन.एस
  • धारा 70(2) बीएनएस एवं 3/4/5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट (धारा बढ़ोतरी)

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