कोटद्वार : 12 मार्च 2026 को कोतवाली कोटद्वार पर थाना राजेंद्र नगर, दिल्ली से स्थानांतरित एक जीरो FIR प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ध्रुवपुर, कोटद्वार क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा अपराध संख्या 56/2026, धारा 64(1) बीएनएस एवं धारा 5(j)(2)/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित एवं अत्यंत संवेदनशील होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।
निर्गत निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मामले में त्वरित कार्यवाही कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों का संकलन करते हुए प्रकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहनता से जांच की गई। साक्ष्यों एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अभियुक्त दिवाकर, निवासी सतपुली की संलिप्तता की पुष्टि होने पर पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात जेल भेज दिया गया।
नाम पता अभियुक्त
दिवाकर,निवासी- बिजौली, सतपुली जिला- पौड़ी गढ़वाल

